आधे प्रदेश में आज से लोगों को थोड़ी राहत, बाजार खुलेंगे, भोपाल- इंदौर और उज्जैन सहित हॉट स्पॉट जिलों को कोई रियायत नहीं


भोपाल। प्रदेश के 26 जिलों के निवासियों के लिए राहतभरी खबर है। आज से यहां बाजार खुल जाएंगे और अन्य जरूरी काम भी लोग कर सकेंगे। लेकिन, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रदेश सरकार के अनुसार  जो जिले संक्रमण से मुक्त हैं वहां सभी तरह के काम-काज के साथ आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। जहां संक्रमण है, वहां के कंटेनमेंट इलाके में किसी को भी आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। बाकी क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ढील रहेगी। इसके साथ ही हॉट स्पॉट बन चुके जिलों में सरकार ने किसी भी तरह की छूट नहीं दी है। 
10 से ज्यादा केस (रेड जोन)
इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, मुरैना, बड़वानी, होशंगाबाद, खंडवा, धार, देवास, विदिशा और आगर मालवा। इन जिलों में सरकार ने कोई छूट नहीं दी है। यहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
10 के कम केस (ओरेंज जोन)
राजगढ़, रायसेन, अलीराजपुर, टीकमगढ़, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, सागर, श्योपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर और शिवपुरी। यहां लॉकडाइन के तहत जिला प्रशासन छूट के नियम तय करेंगे। यहां के कंटेनमेंट एरिया में सख्ती रहेगी। यहां आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट एरिया में व्यावसायिक गतिविधियां भी नहीं शुरू होंगी। 
इन जिलों में कोई केस नहीं (ग्रीन जोन)
भिंड, गुना, अशोकनगर, दतिया, नीमच, झाबुआ, सीहोर, बुरहानपुर, हरदा, दमोह, पन्ना, छतरपुर, कटनी, सीधी, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, रीवा, सिंगरौली, सतना, उमरिया, डिंडोरी, शहडोल अनूपपुर, निवाड़ी। यहां लॉकडाउन लागू रहेगा। लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा। धारा 144 यथावत रहेगी। व्यावसायिक गतिविधियां आम दिनों की तरह चलेंगी।